Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2025: विधवा महिलाओ को विवाह के लिए सरकार दे रही 2 लाख रुपया, ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के लिए एक खास योजना को चलाया जा रहा है. जिस योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी पेशन योजना है. इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को 500 रुपया हर महीने मिलते है. लेकिन अब सरकार की ओर से इसकी राशि को बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया है.
इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओ को सरकार की ओर से पुनर्विवाह के लिए राशि प्रदान की जाती है. आज हम आपको इस लेख में आपको मुख्यमंत्री कल्याणी पेशन योजना (Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana) के बारे में बताने वाले है. इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते है और इस योजना के लिए क्या पात्रता है. इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है.
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आरंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन निर्वाह में सक्षम रहें। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से लागू हुई थी और तब से अब तक हजारों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है? Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana एक राज्य-संचालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक पेंशन राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2025 में, इस योजना का विस्तार किया गया है और पेंशन राशि को बढ़ाकर प्रति माह ₹1,500 से ₹2,500 तक कर दिया गया है, जो लाभार्थी की श्रेणी पर निर्भर करता है। योजना के अंतर्गत, चिन्हित लाभार्थियों को मासिक पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

योजना के उद्देश्य Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2025 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन निर्वाह में सक्षम रहें। यह योजना उन्हें मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- समाज के वृद्ध एवं कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना।
- दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता देना।
- समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
- सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
योजना के लाभ Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2025 के अंतर्गत मिलने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
1. मासिक पेंशन
- वृद्धावस्था पेंशन: 60-79 वर्ष की आयु के लिए ₹1,500 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹2,000 प्रति माह।
- विधवा पेंशन: ₹1,800 प्रति माह।
- दिव्यांग पेंशन: 40% से 80% दिव्यांगता के लिए ₹1,800 प्रति माह और 80% से अधिक दिव्यांगता के लिए ₹2,500 प्रति माह।
- निराश्रित महिला पेंशन: ₹1,800 प्रति माह।
2. चिकित्सा सहायता
- लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
- विशेष चिकित्सा स्थितियों के लिए अतिरिक्त ₹50,000 तक की आपातकालीन चिकित्सा सहायता।
3. अन्य लाभ
- अंत्येष्टि खर्च के लिए ₹10,000 की एकमुश्त सहायता राशि।
- सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा।
- सरकारी परिवहन में यात्रा में छूट।
- आवास योजनाओं में प्राथमिकता।
पात्रता मानदंड Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2025 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने अनिवार्य हैं:
सामान्य पात्रता मानदंड
- आवेदक को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 3 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
श्रेणी-विशिष्ट पात्रता मानदंड
वृद्धावस्था पेंशन के लिए:
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ नहीं मिल रहा हो।
विधवा पेंशन के लिए:
- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह न किया हो।
दिव्यांग पेंशन के लिए:
- आवेदक के पास सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निराश्रित महिला पेंशन के लिए:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्ता होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आय का कोई नियमित स्रोत न हो।

आवश्यक दस्तावेज Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2025 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
मूल दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट)
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 नग)
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि)
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक्ड)
श्रेणी-विशिष्ट दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन के लिए:
- कोई अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक नहीं (आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य)
विधवा पेंशन के लिए:
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विधवा होने का शपथ पत्र
दिव्यांग पेंशन के लिए:
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल से जारी)
- यूडीआईडी (UDID) कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
निराश्रित महिला पेंशन के लिए:
- अविवाहित होने का शपथ पत्र (अविवाहित महिलाओं के लिए)
- तलाक का प्रमाण (तलाकशुदा महिलाओं के लिए)
- परित्यक्त होने का शपथ पत्र (परित्यक्त महिलाओं के लिए)
आवेदन प्रक्रिया Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2025 के अंतर्गत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन
- सरकारी वेबसाइट पर जाएँ: www.kalyanipensionyojana.gov.in
- होमपेज पर “नया आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
- पेंशन की श्रेणी चुनें (वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग/निराश्रित महिला)।
- अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म की समीक्षा करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या और रसीद का प्रिंट आउट लें।
ऑफलाइन आवेदन
- अपने निकटतम जन सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय पर जाएँ।
- वहां से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
1. क्या मुझे हर साल नया आवेदन करना होगा?
उत्तर: नहीं, एक बार पेंशन स्वीकृत होने के बाद आपको हर साल नया आवेदन नहीं करना होगा। हालांकि, आपको हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
2. क्या मैं एक से अधिक श्रेणी में पेंशन प्राप्त कर सकता/सकती हूं?
उत्तर: नहीं, एक व्यक्ति केवल एक ही श्रेणी में पेंशन प्राप्त कर सकता है। हालांकि, आप उस श्रेणी का चयन कर सकते हैं जहां आपको अधिक लाभ मिले।
3. पेंशन राशि मेरे खाते में कब तक जमा होगी?
उत्तर: पेंशन राशि हर महीने की 1 तारीख को आपके बैंक खाते में जमा की जाती है। यदि 1 तारीख को छुट्टी होती है, तो राशि अगले कार्य दिवस पर जमा की जाती है।
4. क्या मैं अपना बैंक खाता बदल सकता/सकती हूं?
उत्तर: हां, आप अपना बैंक खाता बदल सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित कार्यालय में एक आवेदन पत्र के साथ नए बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा।
5. मेरा आवेदन अस्वीकृत हो गया है, क्या मैं फिर से आवेदन कर सकता/सकती हूं?
उत्तर: हां, आप अस्वीकृति के कारणों को दूर करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अस्वीकृत होने के कारणों की जानकारी आपको दी जाती है।
6. क्या मैं विदेश जाने पर भी पेंशन प्राप्त कर सकता/सकती हूं?
उत्तर: नहीं, यदि आप 6 महीने से अधिक समय के लिए विदेश में रहते हैं, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। वापस आने पर आप फिर से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
7. मेरी पेंशन अचानक बंद हो गई है, क्या करूं?
उत्तर: सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर पेंशन बंद होने का कारण पता करें। सामान्य कारणों में जीवन प्रमाण पत्र जमा न करना या बैंक खाता विवरण में त्रुटि शामिल हो सकते हैं।
8. क्या मेरे उत्तराधिकारी मेरी मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह पेंशन व्यक्तिगत है और लाभार्थी की मृत्यु के बाद बंद हो जाती है। हालांकि, लाभार्थी की मृत्यु पर अंत्येष्टि खर्च के लिए एकमुश्त राशि दी जाती है।
9. क्या मैं पेंशन राशि में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूं?
उत्तर: नहीं, पेंशन राशि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें वृद्धि सरकारी निर्णय पर निर्भर करती है। हालांकि, विशेष श्रेणियों (जैसे 80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए अतिरिक्त राशि स्वचालित रूप से दी जाती है।
10. मेरा आधार कार्ड नहीं है, क्या मैं फिर भी आवेदन कर सकता/सकती हूं?
उत्तर: नहीं, 2025 से आधार कार्ड योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज बना दिया गया है। आपको पहले आधार कार्ड बनवाना होगा और फिर पेंशन के लिए आवेदन करना होगा।
निष्कर्ष Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2025 में, इस योजना को नए प्रावधानों और बढ़ी हुई सहायता राशि के साथ अपडेट किया गया है।
वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, जहां महंगाई और जीवन यापन की लागत निरंतर बढ़ रही है,Mukhyamantri Kalyani Pension Yojanaजैसे कार्यक्रम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आशा की किरण के रूप में कार्य करते हैं। यह लेख इस योजना के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे लाभार्थी इसका अधिकतम लाभ उठा सकें।